दहेज हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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-पति और ससुर पर लगा था आरोप, 20-20 हजार का लगा जुर्माना
बक्सर खबर। दहेज हत्या के आरोपी पति और ससुर को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद (अपर जिला व सत्र न्यायाधीश) ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। केस की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया राजपुर थाना के राजापुर गांव में 5 अप्रैल 2020 को संध्या की हत्या कर दी गई थी।

उसके पिता टुनटुन राजभर, ग्राम बघेलवा ने इसकी प्राथमिकी राजपुर थाने में दर्ज कराई थी। उनके अनुसार हिंदू रीति रिवाज से बेटी संध्या का विवाह राजापुर गांव निवासी सुनील राजभर पिता विरेन्द्र राजभर के साथ किया था। लेकिन, उन लोगों ने दहेज के लोभ में मेरी बेटी को मार दिया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सुनील व उसके पिता विरेन्द्र राजभर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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