हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार का जुर्माना

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-बाजार जाते समय हुई थी बिजेन्द्र यादव की गोली मार हत्या
बक्सर खबर। हत्या के दो दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। यह दोनों लोग ब्रह्मपुर के सूर्य कुमार सिंह व राजू यादव हैं। जिन्हें दो धाराओं में सजा हुई है। फैसले की जानकारी सुरेश कुमार सिंह अपर लोक अभियोजक ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया 17 फरवरी 2017 को ब्रह्मपुर के रहने वाले बिजेन्द्र यादव की गोली मार हत्या कर दी गई थी। वे घर से बाजार जा रहे थे। तभी बाइक से उनका पीछा करते कुछ लोग आए। और उन्हें गोली मार दी।

उनके पुत्र कमलेश यादव ने ब्रह्मपुर थाने में चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। रमन सिंह, राजू यादव, संतोष सिंह व सूर्य कुमार सिंह। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दो लोगों को दोषी पाया। सूर्यकुमार सिंह व राजू यादव। न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आर्म्स एक्ट की दफा में 5-5 वर्ष की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना। हालांकि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। लेकिन, जुर्माने की राशि अलग-अलग जमा करनी होगी। अन्यथा, उसके लिए अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस घटना के दो अन्य आरोपी रमन सिंह को पूर्व में सजा हो चुकी है। संतोष सिंह का केस ट्रायल में है।

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