दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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-मृतक की पत्नी को देने होंगे एक लाख, 30-30 हजार जुर्माना
बक्सर खबर। दो हत्यारोपी सोमवार को दोषी करार दिए गए। इनके विरूद्ध अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो धाराओं में 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि घटना ब्रह्मपुर थाना के चक्की गांव में हुई थी। इस गांव के बबन सिंह व वीर बहादुर सिंह ने मिलकर दिनेश सिंह की हत्या कर दी थी।

इसकी प्राथमिकी ब्रह्मपुर थाने में विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य व गवाहों का बयान सुनने के बाद हत्या के मामले में 20-20 वर्ष व 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। आर्म्स एक्ट के मामले में सात-सात वर्ष की जेल व 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। हालांकि सजाएं साथ-साथ चलेंगी। लेकिन, जुर्मानें की कुल राशि 30-30 हजार अदा करनी होगी। साथ ही न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी को एक लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

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