शराब बेचने वाले को पांच वर्ष की जेल, एक लाख का जुर्माना

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-उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। उत्पाद न्यायालय ने शराब विक्रेता को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। गुरुवार को यह फैसला प्रेमचंद वर्मा उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश(द्वितीय) ने सुनाया। लोक अभियोजक अवधेश राय ने इस संबंध में बताया कि दोषी करार दिए गए जिउत पासी को पांच वर्ष की जेल व एक लाख रुपये का जुर्माना हुआ। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सिमरी थाना के मझवारी गांव का निवासी है।

इसके विरूद्ध 26 जून 2022 को सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी मझवारी के पासी टोला में यह शराब बनाता और बेचता है। पुलिस ने चौकीदार की सहायता से वहां छापा मारा तो यह गिरफ्तार हुए। इसकी मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई। जहां से दो गैलन में 30 लीटर महुआ शराब बरामद हुई थी। यह मुकदमा न्यायालय में लगभग दो वर्ष चला। मुकदमें की पैरवी में अपर लोक अभियोजक रविन्द्र सिन्हा व श्यामाश्री चन्द्र ने मिलकर अवधेश राय के साथ पूरी की।

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