‌‌‌ शराब तस्करी करने वाले को मिली पांच वर्ष की जेल

0
1499

– एक लाख का जुर्माना, दो अन्य भी हैं आरोपी
बक्सर खबर। उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार नन्हक ठाकुर को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसकी अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक अवधेश राय ने बताया कि नैनीजोर थाने की पुलिस ने नन्हें ठाकुर (40) को 27 फरवरी 2021 की रात दियरा इलाके से गिरफ्तार किया था। वे एक कार के साथ पकड़े गए थे। जिसमें से 176 लीटर शराब बरामद हुई थी।

रात के वक्त गश्त पर निकली पुलिस टीम ने उन्हें दबोचा था। उनके दो साथी छोटिया उर्फ जितेन्द्र साह व राजेश यादव दोनों ग्राम महुआर, थाना नैनीजोर भागने में सफल रहे। जेल में बंद नन्हें ठाकुर जिला बलिया, थाना बैरियां, ग्राम नौरंगा भुवाल छपरा के निवासी हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने ठाकुर को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इस मुकदमे की पैरवी में अपर लोक अभियोजक रविन्द्र सिंह व अधिवक्ता श्यामाश्री चन्द्र का विशेष योगदान रहा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here