‌‌‌शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, तीन लाख का जुर्माना

0
432

-पुलिस ने बरामद की थी चालीस लीटर शराब
बक्सर खबर। शराब तस्करी करने के आरोप में पकड़े गए डुमरांव के सुनील कुमार को न्यायालय ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। उन्हें तीन अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच वर्ष की सजा दी गई हैं। हालांकि सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी। साथ ही इन सभी धाराओं में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा है। कुल मिलाकर यह राशि तीन लाख रुपये है।

विशेष उत्पाद न्यायालय के जज राजेश कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इसकी जानकारी लोक अभियोजक अनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने दी। उनके अनुसार उक्त दोषी करार दिया गया युवक मुल रुप से डुमरांव का निवासी है। पुलिस ने 28 दिसंबर 2021 को उनके घर के पास एक गाड़ी बरामद की थी। जिसमें 40 लीटर देसी शराब मिली। उसके खिलाफ, बनाने और बेचने जैसे आरोप लगे थे। इसी वजह से उन्हें सश्रम कारावास की सजा हुई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here