‌‌‌शराब की तस्करी करने वाले को मिली दो वर्ष की सजा

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-न्यायालय ने लगाया दो हजार रुपये का जुर्माना
बक्सर खबर। शराब की तस्करी करने वाले युवक को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनाई है। उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश विवेक राय ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। जिसमें दो वर्ष की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक अनेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि

यह मामला 25 सितंबर 2016 को राजपुर थाने में दर्ज किया गया था। इसी थाना क्षेत्र के जमौली गांव निवासी राजेंद्र नोनिया पर उत्तर प्रदेश से शराब लाने का आरोप लगा। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा दी गई गवाही और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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