कटहल के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला बक्सर खबर। व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद विशेष कोर्ट ने शराब बरामदगी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रेमचंद वर्मा की अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय, रविंद्र सिन्हा और श्यामाश्री चन्द्र ने बताया कि यह मामला 5 मार्च 2017 का है। कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के छोटा डहकाईच मेन रोड पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बेलोरो गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी हो रही है। जब पुलिस ने चेकिंग की, तो कटहल के नीचे छिपाकर रखी गई 750 एमएल की 576 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
इस मामले में आरोपित गुड्डू गिरी और बिट्टू कुमार के खिलाफ कृष्णाब्रह्म थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद विशेष अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी अवैध शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अदालत का यह सख्त फैसला शराब तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है कि इस गैरकानूनी धंधे में लिप्त लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।