प्रदेश में लागू हुआ 16 दिनों के लिए लॉकडाउन

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-16 से 31 जुलाई तक होगा प्रभावी, आवश्यक सेवा को अनुमति
बक्सर खबर। कितना भी समझाओ लोग बाज नहीं आते। यहां हर कार्य के लिए पुलिस को डंडा उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्रालय हो या सरकार। सभी बार-बार सावधानी बरतने की अपील कर रहे थे। लेकिन, लापरवाही ने कोरोना को हर गांव व मुहल्ले में पहुंचा दिया है। इस वजह से प्रदेश में 16 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। मंगलवार को दोपहर बाद राज्य के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जिसमें कहा गया है। 16 से लॉकडाउन प्रभावी होगा और 31 जुलाई तक चलेगा।

पूर्व के लॉकडाउन में और इसमें सिर्फ दो अंतर दिख रहे हैं। पहला, यह जिला मुख्यालय, अनुमंडल, नगर परिषद व प्रखंड मुख्यालय पर प्रभावी होगा। अर्थात गांवों में आवश्यक गतिविधियां चल सकेंगी। लेकिन, सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। चिकित्सा से जुड़े सभी कार्यों को अनुमति दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है। जिलाधिकारी मरम्मत से जुड़ी दुकानों को अनुमति दे सकते हैं।

जैसे, गैराज, इलेक्ट्रानिक उपकरण, मोबाइल व अन्य मरम्मत करने वाली दुकानें उनकी सहमती से खुल सकती हैं। हर बार की तरह कृषि, चिकित्सा, आवश्यक सेवा को इससे अलग रखा गया है। निर्माण कार्य भी चल सकेंगे। लेकिन, वहां सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा मनकों का अनुपालन करना होगा। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो आदेश जारी होगा। वह मुक्कमल होगा। लेकिन, राज्य सरकार के आदेश का अनुशरण ही उसमें भी होगा। जिसका इंतजार कल तक करना हो सकता है।

-सब्जी वालों को मास्क देते डीएम अमन समीर व एसपी

आइए डालते हैं इस आदेश पर विस्तृत नजर
सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, आवश्क सेवा को छोड़ कर
बक्सर खबर। सभी तरह के व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को दुकानों खोलने की अनुमति होगी। जैसे, दवा, दूध, राशन, पुश चारा, कृषि से जुड़े स्टोर व रिटेल काउंटर। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस, बिजली, पेयजल आपूर्ति सुचारु रहेगी।
सार्वजनिक वाहनों पर होगा प्रतिबंध
बक्सर खबर। सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन, हवाई जहाज, रेलवे और सिविल सुरक्षा से जुड़े वाहन चलेंगे। टैक्सी, आटो रिक्शा अनुमति प्राप्त होने पर प्रदेश की सीमा से आ जा सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास रेल टिकट हो तो वह उसी आधार पर कहीं आ जा सकता है। मालवाहक वाहनों को चलने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवा से जुड़े लोग निजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उनके पास उचित पास अथवा संस्था के आई कार्ड हों। जो आवश्यक सेवा से जुड़े होने की सत्यता प्रकट कर सके। उसके लिए एक शर्त भी है। वाहन का उपयोग घर से कार्यालय तक ही करेंगे।

सभी गैर सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
बक्सर खबर। आदेश के अनुसार सभी गैर सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लेकिन, सुरक्षा, बैंक, बीमा, एलपीजी, पेट्रोल पंप, राहत व आपदा कार्य से जुड़े कार्यालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, खुले रहेंगे। नगर परिषद, बिजली, जल आपूर्ति, मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है। अधिकतर 33 प्रतिशत कार्यालयों में काम करें। कार्यालय के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अन्य को वर्क फार होम का निर्देश दिया जाए। आवश्यकता अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सहायता ली जाए।

हाई कोर्ट के निर्देश पर अनुरुप होगा न्यायालयों में कार्य
बक्सर खबर। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है। न्यायालय कार्य उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के अनुरुप कार्य करेंगे। वहां से जो गाइड लाइन उन्हें प्राप्त हो।

डीएम को लेने हैं प्रमुख फैसले
बक्सर खबर। जारी आदेश के अनुपालन और कहां कैसा प्रतिबंध होगा। उसका निर्णय जिलाधिकारी को लेना है। वे व्यवस्था को और सख्त भी कर सकते हैं। पत्र में इसका निर्देश भी उन्हें मिला है।

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