-शादी और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए गाइड लाइन जारी
बक्सर खबर। बिहार के कई जिलो में संक्रमित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशों के अनुरुप गाइड लाइन जारी की गई है। जिसमें कहा गया है। कंटेनमेंंट जोन में 31 दिसम्बर तक लॉकडाउन प्रभावी होगा। इससे बाहर के इलाके में फिलहाल 26 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक विशेष सतर्कता बरती जाए। इसके अलावा शादी, श्राद्धकर्म एवं कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर भी कई निर्देश जारी हुए हैं।
जैसे शव यात्रा में 25 लोग शामिल हों। सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। शादी के आयोजन में 100 से अधिक लोग शामिल न हों। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। विवाह स्थल, अथवा मरैज हाल में जगह-जगह हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था हो। वैसे स्थानों की सफाई लगातार हो। जिन्हें आते-जाते लोग छूते हों। सड़क पर बैड बाजे के साथ जुलूस न निकालें। क्योंकि इससे सामाजिक दूरी की व्यवस्था भंग होती है।
गाइड लाइन में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर भी चिंता स्पष्ट झलक रही है। निर्देशों में इस बात का उल्लेख है। बीमार, बच्चे और बुजुर्ग लोग इसमें शामिल न हों। जिन वाहनों का इस्तेमाल श्रद्धालु करें। उन पर भी ध्यान रखा जाए। आवश्यकता से ज्यादा लोग सफर नहीं करें। पचास प्रतिशत लोग ही बसों में सवार हों। जैसा की पूर्व की गाइड लाइन में भी कहा गया था। लोगों को इसके लिए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जागरुक किया जाए। वे इससे परहेज करें।