-पुत्र ने दर्ज कराई थी शिकायत, चार वर्ष में आया फैसला
बक्सर खबर। लाठी से पीटकर अधेड़ की जान लेने वाले धनजी यादव को न्यायालय ने सात वर्ष की सजा दी है। एडीजे तृतीय प्रभाकर दत्त मिश्रा ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उन्होंने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया घटना एक जून 2020 की है।
सिमरी थाना के बेनी लाल के डेरा गांव में देवराज यादव अपने घर के बाहर काम कर रहे थे। आपसी विवाद में धनजी यादव ने उनके ऊपर लाठी से प्रहार किया। सर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के पुत्र मोहन यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।