-15 माह में आया फैसला, पीड़िता को मिलेगी आर्थिक मदद
बक्सर खबर। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने पांच वर्ष की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। घटना 12 अप्रैल 2021 की है। इटाढ़ी थाना के उनवास के रहने वाले परवेज हाशमी ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की थी।
जिसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा व 15000 रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि पन्द्रह माह के अंदर न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई दी है। साथ ही पीड़ित पक्ष को सहायता देने का आदेश भी दिया है।