‌‌‌ चापाकल के लिए महिला की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

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-घर के आगन में लगा हैंड पंप बन गया दो लोगों के लिए आफत
बक्सर खबर। घर के आंगन में महिला की हत्या करने वाले आरोपी और उसकी पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एक) मनोज कुमार ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। आरोपी मुखलाल चौधरी और उसकी पत्नी उषा देवी को इस घटना में दोषी करार दिया गया। साथ ही इनके विरूद्ध पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया घटना 24 अक्टूबर 2021 की है। जिसकी प्राथमिकी इटाढ़ी थाने में दर्ज की गई थी।

घर के आंगन में लगे चापाकल को लेकर दो पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। एक ने आक्रोशित होकर उसका मुंडा खोल लिया। और मना करने पर उसमें बालू डालने लगा। इसको विवाद बढ़ा और मारपीट होने लगी। उन्हें मना करने गई महिला चंदा देवी के उपर मुखलाल चौधरी ने  वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उक्त महिला की मौत हो गई। पीड़ित पक्ष जो इटाढ़ी गांव का रहने वाला है। सोनी देवी ने इस मामले में मुखलाल और उसकी पत्नी उषा देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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