‌‌‌ बच्ची के साथ घिनौना काम करने वाले मौलाना को बीस वर्ष की सजा

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-शादीशुदा होने के बाद भी दिया झांसा, हुआ सवा दो लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। शादीशुदा मौलाना ने अपनी ही छात्रा को शादी का क्षांसा दिया और उसके साथ घिनौनी हरकत की। यह कम लंबे समय तक चला और एक दिन वह उसे लेकर भाग निकला। तीन-चार दिनों बाद किशोरी बरामद हुई। पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत महिला थाने से की। 14 जनवरी 2021 में दर्ज हुए मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर चौबे ने आरोपी शाहिद अंसारी पिता कादिर अंसारी निवासी इटाढ़ी को दोषी करार दिया। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि आज गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।

विद्वान न्यायाधीश ने इटाढ़ी के रहने वाले शाहिद को बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथी उसके विरूद्ध दो लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह बच्ची धनसोई में चलने वाले एक मदरसे में पढ़ने जाया करती थी। मौलाना उसी में बच्चों को पढ़ाया करता था। जहां उसने किशोरी को बकाया और उससे शादी करने की बात कही। कुछ माह बाद उसे लेकर वहां से भाग गया। पुलिस ने बच्ची को बरामद किया और उसके खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और अगवा करने की अलग-अलग धाराओं में बीस-बीस वर्ष की सजा हुई है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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