बक्सर खबर : राइस मिलरों को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। जिनके नाम राज्य खाद्य निगम का चावल हड़प जाने वाली सूची में शामिल है। उनके खिलाफ पूर्व से उच्च न्यायालय द्वारा जमानत खारीज करने का आदेश जारी किया जा चुका है। इसके विरुद्ध मिलर संघ सर्वोच्च न्यायालय गया था। दिग्गज वकिलों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही बैंक गारंटी देने संबंधि मामले में करार के वक्त दिए गए गारंटी मनी को सही ठहराया है। इसकी जानकारी मिलर राजीव राय ने बक्सर खबर को दी। उन्होंने अखबारों में प्रकाशित खबर व न्यायालय के आदेश की प्रति दिखाते हुए कहा, हमें राहत मिल गई है। इस केस की पैरवी कपिल सिब्बल जैसे वकिलों ने की है।