मिलु चौधरी की हत्या में हरेन्द्र चौधरी को आजीवन कारावास

0
1264

बक्सर खबर। मिलु चौधरी हत्या में आरोपित हरेन्द्र चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। एडीजे तृतीय सुमन कुमार सिंह ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने हरेन्द्र चौधरी को मिलु की हत्या का दोषी पाया। इस लिए 302 में आजीवन तथा आम्र्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा सुनायी। बगेन के बरुहां के रहने वाले चौधरी की हत्या 29 अप्रैल 2016 को हुई थी। जब वे शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

कोरानसराय-इटाढ़ी पथ पर घात लगाए लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। उनके भाई वीर बहादुर सिंह के बयान पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने दी। इसमें एक आरोपी को न्यायालय ने पहले ही साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। अन्य आरोपी की मौत भी हो चुकी है। पिछले सप्ताह एक अन्य आरोपी मंटू यादव गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ सुनवायी अभी शेष है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here