नाबालिग से दुष्कर्म पर हो सकती है फांसी : राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

0
339

बक्सर खबर । नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध करने वालों को फांसी दी जा सकती है। केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। पास्को एक्ट में हुए नए संशोधन से यह कानून और भी सख्त हो गया है। देश के दो राज्यों में नाबालिग बच्चियों से हुए दुष्कर्म के मामले में विपक्ष और मीडिया द्वारा लगातार आवाज उठाए जाने के बाद केन्द्र सरकार ने यह फैसला लिया है। नए संशोधन में फांसी के साथ उम्र कैद का भी प्रावधान है। जो अपराध की तरीके और आरोपी की मानसिकता को देखते हुए न्यायालय तय करेगा।

सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इसके संकेत दिए थे। हमारी सरकार पास्को एक्ट में संशोधन पर विचार कर रही है। कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भाजपा विधायक पर लगे दुष्कर्म के आरोप ने पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठी। जिसे देखते हुए सरकार ने 12 वर्ष तक के नाबालिग बच्चों से हुए दुष्कर्म के मामले में फांसी का प्रावधान तय किया है। यह खबर आते ही कल तक जहां कठोर कानून बनाने की बात लेकर मीडिया में चर्चा जारी थी। जब क्या कानून के डर से ऐसा नहीं होगा। इस विषय पर बहस का दौर शुरु हो गया है। कई समाचार पत्रों ने वकीलों की राय भी प्रकाशित की है। जिसमें कहा गया है, सख्त कानून समस्या का हल नहीं।

add

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here