बक्सर खबर। देश में नए कानून का असर दिखने लगा है। शनिवार को मध्य प्रदेश में ऐसे ही मामले में आरोपी को फांसी की सजा दी गयी। यह घटना सागर जिले की है। वहां की जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना ने यह सजा सुनायी है। मुकदमें की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक पीएल रावत ने मीडिया को जानकारी दी।
रहोल थाना के खमरिया गांव निवासी भागिरथ पटेल(40) ने नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। 21 मई 2018 को वह उसे बहला कर अपने साथ एक मंदिर के पास ले गया। वहां मौका देख घिनौनी हरकत की। पुलिस ने भी इस मामले में त्वरित जांच प्रतिवेदन सुपुर्द किया। आइपीसी की धारा 366, 376 ए, 376 बी एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। अदालत ने सभी पक्षों की सुनवायी करते हुए नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा करने वालों को फांसी दी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ ऐसा करने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान है। जिसका असर अब दिखने लगा है।