बक्सर खबर : केन्द्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की गिरफ्तारी पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। अर्जित की जमानत अर्जी पर कुमोद रंजन सिंह प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश सुनवायी कर रहे हैं। मंगलवार को सुनवायी के दौरान न्यायाधीश ने अगली तिथि तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 31 मार्च को अब सुनवायी होगी।
चौबे की तरफ से उनके अधिवक्ता बिरेश प्रसाद मिश्रा ने पक्ष रखा। उनका कहना था मेरे मुवक्किल ने कोई गलत नारा नहीं लगाया। न ही उनके खिलाफ कुछ भी गलत करने का अरोप है। वहीं सरकारी अधिवक्ता सत्यनारायण प्रसाद ने जमानत का विरोध करते हुए कहा इनके खिलाफ संजीदा आरोप हैं। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने जमानत का फैसला अगले आदेश तक के लिए सुरक्षित कर दिया है। इस सिलसिले में बात करने पर मंत्री श्री चौबे के दूसरे पुत्र अविरल चौबे ने कहा हम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर जिला न्यायालय से जमानत मिलती है तो ठिक अन्यथा हम उच्च न्यायालय जाएंगे।