बक्सर खबर। जमीन विवाद में हुए हत्या के एक मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।अपर लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व शशिकांत ने बताया कि घटना 21 फरवरी 2018 की है। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के चक्की गांव निवासी महेंद्र पांडेय, काशी दास बाबा की स्थापना के कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर पहले से मौजूद आरोपितों ने लाठी, गंडासे और लोहे के रॉड से उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महेंद्र पांडेय की पटना अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
इस मामले में मृतक के परिजन सुग्रीव पांडेय ने ब्रह्मपुर थाना में गोरख यादव, कमलेश यादव और सुभाष यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर प्रत्येक 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 5-5 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।