जमीनी विवाद में हत्या के चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास

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-प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी                                                                      बक्सर खबर। जिला अपर सत्र न्यायाधीश (आठ) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। अपर लोक अभियोजक हर्षु दयाल सिंह ने बताया कि घटना 16 मई 2018 की है। नावानगर थाना क्षेत्र के पिलापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई घटना में सुनीता देवी के ससुर बबन सिंह की हत्या कर दी गई थी।

बताया गया कि बबन सिंह अपनी खरीदी हुई जमीन पर जा रहे थे, तभी आरोपितों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने पिलापुर निवासी संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हजारी सिंह और कमलेश सिंह के खिलाफ नावानगर थाना के बासुदेवा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

 

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