बक्सर खबर। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने ग्यारह विकल्प दिए हैं। हालाकि सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचानपत्र दिया गया है। अगर बूथ पर वे अपना पहचानपत्र लेकर नहीं पहुंचे तो ऐसी स्थिति में उनके पास ग्यारह और विकल्प होंगे। यह जानकारी आज जिला निर्वाचन अधिकारी के हवाले से दी गई।
उनके अनुसार निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, केन्द्र अथवा राज्य लोक उपक्रम द्वारा जारी पहचानपत्र, लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचानपत्र, पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी पहचानपत्र, श्रम विभाग द्वारा जारी कार्ड, मनरेगा का जाब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक यह सभी मान्य होंगे।