‌‌‌बगैर मास्क निकले पर होगा पचास रुपये का जुर्माना

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-डीएम ने कहा उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
-जुर्माना देने वाले को मिलेंगे दो मास्क, रोको-टोको अभियान तेज
बक्सर खबर। मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं। तो तीन नियमों का पालन करें। मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और समय-समय पर अपने हाथों को सेनेटाइज करें। यह आपके बचाव के लिए है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह जानकारी आज जिलाधिकारी अमन समीर व एसपी यूएन वर्मा ने संयुक्त रुप से दी। आज शनिवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। जहां इन दोनों अधिकारियों ने अनलॉक टू के बारे में विस्तृत चर्चा की।

डीएम ने कहा केन्द्र द्वारा जारी निर्देश को अपने प्रदेश में भी अक्षरस: लागू किया गया है। नए आदेश के कहा गया है। अगर नियमों को उल्लंघन होते देखा जाए तो डीएम अपने स्तर पर उस पर रोक लगा सकते हैं। यात्री वाहन हों अथवा दुकानें व मॉल। उसको बंद करने का आदेश जिला स्तर से जारी होगा। डीएम ने बताया नियमों का पालन कराने के लिए रोको-टोको अभियान तेज किया जाएगा। इसके लिए टीमें बनी हैं। प्रखंड स्तर पर भी कार्रवाई के लिए सभी बीडीओ और थानाध्यक्षों को एक दिन पूर्व ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। इस दौरान यह भी बताया गया। बक्सर एवं डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र में बगैर मास्क के निकलने वालों पर पचास रुपये जुर्माना लगाया जाने का प्रस्ताव है। ऐसा करने वालों को दो मास्क भी दिए जाएंगे।

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