-न्यायालय ने दो अलग-अगल धाराओं में सुनाई सजा
बक्सर खबर। कुख्यात अपराध कर्मी चंदन गुप्ता के भाई प्रेम शंकर गुप्ता को न्यायालय ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने सुनाया। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में उन्होंने आरोपी को तीन वर्ष की जेल के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अन्य धारा में छह माह की कैद और 500 का जुर्माना लगाया। इसकी जानकारी अभियोजन पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया यह मुकदमा जून 2019 में नगर थाने की पुलिस ने दर्ज किया था।
सभी साक्ष्य व गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद यह फैसला सुनाया गया है। सूचना के अनुसार पांच जून की रात नगर थाने को सूचना मिली। चंदन गुप्ता शहर के चीनी मिल इलाके में किराए पर रह रहा है। पुलिस ने वहां रेड की तो वह फरार हो गया। वह डुमरांव थाना के कसिया गांव का निवासी है। पुलिस को घर में उसका भाई प्रेम शंकर गुप्ता मिला। वहां से एक देसी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस मिला। जांच में पता चला चंदन को वह गलत कार्यों में सहयोग करता है। इस आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी मुकदमे में यह सजा हुई है।