-यूनिक नंबर के लिए 29 तारीख तक करें शस्त्र कार्यालय में संपर्क
बक्सर खबर। गृह विभाग के अनुसार अब एक व्यक्ति तीन आम्र्स लाइसेंस नहीं रख सकेंगे। क्योंकि एक लाइसेंसधारी को एक यूनिक नंबर जारी होता है। अर्थात एक व्यक्ति के पास अगर तीन लाइसेंस हो तो उसे तीसरा असलहा थाने अथवा शस्त्रागार में जमा करना होगा।
जिला शस्त्र पदाधिकारी के हवाले से जारी सूचना में इसका निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है। अगर किसी लाइसेंस धारक को अभी तक यूनिक कोड नहीं मिला हो। तो शस्त्र कार्यालय में संपर्क करें। इसकी अंतिम तिथि 29 जून है। नडाल पोर्टल पर सभी शस्त्र धारकों की जानकारी अपडेट हो रही है। तीसरा शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 13 दिसम्बर 2020 है।