पुरानी रंजिश में जानलेवा हमले का दोषी अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

0
637

बक्सर खबर। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश 3 संजीत कुमार सिंह की अदालत ने एक जानलेवा हमले के मामले में सख्त फैसला सुनाया। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अकाश कुमार उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए कुल 10 वर्षों की सजा और जुर्माने से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि मामला डुमरांव थाना क्षेत्र के चिलहरी गांव का है, जहां 12 जनवरी 2019 को पुरानी रंजिश के चलते विनोद कुमार सिंह पर गोली चलाई गई थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित का इलाज पटना के राजेश्वरी अस्पताल में हुआ। इस घटना के बाद विनोद कुमार सिंह ने आरोपी अकाश कुमार उर्फ गोलू व अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने 307 हत्या के प्रयास के तहत 10 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here