‌‌‌ अनाथ बच्ची को मिली मां-पिता की गोद, डीएम ने सौंपा  

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-बच्चा प्राप्त करने के लिए योग्य लोग कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
बक्सर खबर। पांच माह की अबोध बच्ची को अब माता-पिता की गोद मिल गई है। पांच माह पहले जो बच्ची लावारिस हालत में मिली थी। उसे दक्षिण भारत (विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश) के दंपति ने गोद लिया है। हाल ही में बक्सर में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान खुला है। यह उसका पहला मामला है। जब किसी आवेदनकर्ता को यहां बच्चा प्रदान किया गया। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार की अधिकृत साइट से आवेदन करने वाले इस परिवार को तीन वर्ष बाद यह बच्ची मिली है। जब यह परिवार मंगलवार को यहां पहुंचा तो डीएम ने स्वयं उन्हें यह बच्ची प्रदान की।

क्या है नियम, कहां होता है आवेदन
बक्सर खबर। कोई भी ऐसे दंपत्ति जिनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो बच्चा गोद लेने के लिए पात्र हो सकते हैं। यदि उन्होंने कम से कम 2 वर्ष का स्थिर वैवाहिक जीवन व्यतीत किया हो तथा दत्तक ग्रहण हेतु दोनों की आपसी सहमति हो। अलग-अलग उम्र वाले दंपति को अलग-अलग उम्र के बच्चे की पात्रता होती है। बच्चा गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के वेबसाइट caring.wcd.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जांचों उपरांत बच्चा गोद लेने के लिए पात्र माता-पिता को बच्चा दिया जाता है।

एकल पुरुष अभिभावक को केवल लड़का गोद दिया जा सकता है। जबकि एकल महिला अभिभावक लड़का एवं लड़की दोनों को गोद ले सकती है। दो संतान वाले दंपति सामान्य बालक के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है। वे सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को ही दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। देश में किसी अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना और देना कानूनी अपराध है। दत्तक ग्रहण के इच्छुक दंपत्ति अविलंब केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के वेबसाइट caring.wcd.gov.in पर पंजीकरण कराएं।

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