बक्सर खबर। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1 जून से फार्म जमा होना प्रारंभ हो गया है। इसके लिए वैसे लोग आवेदन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 60 अथवा उससे अधिक हो। इसकी कुछ शर्ते भी हैं। जैसे आपको किसी तरह की पेंशन पूर्व से प्राप्त नहीं हो रही हो। अर्थात नौकरी की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन। हालाकि इसके लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन, अगर आप पहले से किसी तरह की पेंशन पा रहे हैं। तो इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे। जन संपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने यह जानकारी आज शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि प्रखंड कार्यालय पर स्थित आर टीपीएस काउंटर पर इसके फार्म जमा होंगे। दो रंगीन फोटो, आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति।
उसे एक फार्म के साथ जमा करना है। जिस पर स्पष्ट रुप से खाता और बैंक का आई एफसी कोड दर्ज होना चाहिए। प्रखंड कार्यालय पर अत्यधिक भीड़ न हो। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वे पंचायतवार रोस्टर के अनुसार फार्म जमा करने का प्रचार कराएं। जिससे काउंटर पर भीड़ न हो। इस कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए पंचायत सेवक, प्रखंड कर्मी, इंदिरा आवास सहायक आदि की सहायता ली जा सकती है। जिन आवेदकों की उम्र 80 से कम होगी। उन्हें 400 रुपये एवं जिनकी आयु 80 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी। उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह की मदद दी जाएगी। खबर के साथ नीचे पंचायतवार जारी रोस्टर दिया गया है। पाठक तस्वीर के माध्यम से उसका अवलोकन कर सकते हैं।