-सभी जिलों के डीएम और एसपी को जारी हुआ पत्र
बक्सर खबर। पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अनुरोध पर राज्य सरकार के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने इसका पत्र जारी किया है। 10 मई को उनके कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है। इसके लिए पंचायती राज विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय से अनुरोध भेजा गया है। इस आदेश के आलोक में आपको सूचित किया जाता है कि आयुध अधिनियम 2016 के तहत उन्हें शस्त्र लाइसेंस दिया जा सकता है।
जिसके लिए जिलाधिकारी सक्षम पदाधिकारी हैं। इस पत्र की प्रति सभी जिलों को प्राप्त हो गई है। इसके बाद अनुज्ञप्ति जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन, नियमों के अनुरुप जिनका रिकार्ड साफ-सुथरा होगा। उन्हें ही लाइसेंस मिल सकेगा। क्योंकि पुलिस द्वारा वैसे ही लोगों की अनुशंसा की जाती है। जिनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं हो। पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह पत्र जारी हुआ है। इसका जिक्र भी पत्र में किया गया है।
पंचायत प्रतिनिधि का मतलब सिर्फ मुखिया या सारे पद वार्ड सहित