-बिहार सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में किया प्रावधान
बक्सर खबर। सार्वजनिक परिवहन में चलने वाले वाहनों में अश्लील गीत नहीं बजेंगे। खासकर यात्री बसों, ऑटो रिक्शा, ट्रक एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों में अश्लील गीत बजाना अब दंडनीय होगा। इस आशय का पत्र परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों को जारी किया है। जिसमें कहा गया है। राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किया है।
पत्र में कहा गया है, परिवहन प्राधिकार ने इसका निर्णय लिया है। कंडिका 46 में इस प्रवधान को जोड़ा गया है। इसका अनुपालन सभी जिलों को करना होगा। परिवहन पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग से इसे प्रभावी करें। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करते पाया जाता है। तो उसका परमिट भी रद्द किया जा सकता है। आयुक्त ने यह पत्र 12 मार्च को जारी किया है। जो एक दिन पहले सभी विभागों को भेजा गया है।