बक्सर खबर। बिहार में ओवर लोड ट्रकों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसा करने वाले ट्रकों को पुलिस वाले मौका देख रोक लेते हैं। उन्हें खासी परेशानी झेलनी होती है। पुलिस से छुटकारा पाने के लिए बिहार स्टेट ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 31 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है।
मोटरयान कानून की धारा 144 के तहत ऐसा करने का अधिकार सिर्फ परिवहन विभाग को है। पुलिस वाहनों के ओवर लोड की जांच नहीं कर सकती। ट्रक एसोसिएशन के अनुसार अगर कभी वे पुलिस का विरोध करते हैं तो उन्हें शराब अथवा दूसरे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। उनकी दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है।