पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक नहीं लेकिन जांच हुई सख्त

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-नियम तोडऩे वालों से वसूला गया 25 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। वैसे तो साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लेकिन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है। यह निर्देश अवश्य दिया गया है। वाहन चलाने वाले बैठने की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत लोगों को ही गाड़ी में चढऩे दें। लेकिन, इसकी अनदेखी भी हो रही है।

आबादी वाला देश है। भीड़ तो हर जगह है। ऐसे में वाहन मालिकों को ही ध्यान देना होगा। शुक्रवार को परिवहन पदाधिकारी ने इसकी जांच की। सिंडिकेट, गोलंबर, ज्योति चौक पर वाहनों को रोका गया। इस दौरान कुल 25 हजार 500 रुपये का अर्थ दंड वसूला गया। इस कार्य में औद्योगिक व नगर थाने की पुलिस ने भी सहयोग किया।

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