पॉक्सो एक्ट में दुष्कर्मी को 15 वर्ष की सजा

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-विशेष न्यायालय ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। छह वर्ष की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने वाले दुष्कर्मी को न्यायालय ने 15 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। पॉक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश जोशी ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि दोषी मुन्ना सिंह को दो अलग-अलग धाराओं में क्रमश: दस वर्ष एवं पॉक्सो में 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई है।

दोनों एक साथ चलेंगी। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना वर्ष 2017 की है। नावानगर थाना के भटौली गांव में छह वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी। घर में शादी थी। इसी दौरान यह घटना हुई। उसकी मां ने महिला थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की दलील और गवाही सुनने के बाद कोर्ट में डाक्टर का बयान भी दर्ज हुआ। न्यायालय ने पिछले गुरुवार को ही दोष सिद्ध पाया था। आज उसी मामले में सजा सुनाई गई।

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