बक्सर खबर। पॉलीथिन बैग की बिक्री और उपयोग दोनों पर आज से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल इसमें आम आदमी को थोड़ी राहत दी गई है। जुर्माना 23 तारीख से लगाया जाएगा। इससे पहले 50 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग जांच के निर्देश जारी हुए हैं। प्रशासन ने भी लोगों को जागरुक करने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जिसका एक मकसद है। लोग पर्यावरण संरक्षण को ले जागरुक हों। प्रतिबंध की शख्ति 14 दिसम्बर से लागू होने वाली थी। लेकिन, न्यायालय के आदेश में इसमें थोड़ी नरमी बरती गई है।
कितना हो सकता है जुर्माना
बक्सर खबर। पॉलीथिन बगैर के भंडारण, विक्रय पर पहली बार में 2000, दूसरी बार पकड़े जाने पर 3000 तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर 50000 का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह उपयोग करते पाए जाने पर पहली बार 100 रुपये, दूसरी बार 200 एवं तीसरी बार 500 रुपये का जुर्माना होगा। इस लिए बेहतर यही है। सामान खरीदने के लिए थैला लेकर चलें। अथवा दुकानदार से कपड़े का थैला प्राप्त करें।
खुले में पॉलीथिन जलाने पर भी है प्रतिबंध
बक्सर खबर। पॉलीथिन के कचरे को खुले में जलाना भी प्रतिबंधित है। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धाराओं में इसके खिलाफ कई सख्त नियम बनाए गए हैं। उसी के तहत कचरा जलाने पर भी जुर्माना हो सकता है। क्योंकि इसके धुएं से भी पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। कुल मिलाकर हर जागरुक नागरिक का कर्तव्य है। पॉलीथिन के उपयोग को ना करें। क्योंकि इससे हम सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।