-एक वर्ष के अंदर न्यायालय ने सुनाया फैसला, दस हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में शुक्रवार फैसला आया। त्वरित न्याय करते हुए गौरव कुमार न्यायिक दंडाधिकारी (ग्यारह) ने दोषी को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही दो धाराओं में 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। एक वर्ष की समय सीमा के अंदर यह सजा हुई है। जिसकी चर्चा आज न्यायालय परिसर में होती रही। मुकदमे की जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि आरोपी राजा बाबू निवासी, कुम्हार टोली, बक्सर के खिलाफ नगर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
घटना 14 मार्च 2024 की थी। आरोपी को पुलिस ने नमक रेस्टोरेंट के समीप अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इसके विरूद्ध दो धाराओं में मुकदमा हुआ था। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के अनुरुप दोनों धाराओं को आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक दंडाधिकारी ने क्रमश: तीन व दो वर्ष की सजा सुनाई। दोनों एक साथ चलेंगी। इसके अलावे अलग-अलग धारा में क्रमश: 5-5 हजार का जुर्माना हुआ है। जिसे अदा करना होगा।