-नाबालिग को दिया नशीला पदार्थ तो होगी सात वर्ष की जेल
बक्सर खबर। सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन करना भारी पड़ सकता है। क्योंकि इसके खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया जाना है। मंगलवार को जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें शामिल सभी प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। साथ ही यह निर्देश दिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
जैसे शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाना एवं सर्वाजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाना। साथ ही अपने कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा हम सतर्कता बरत आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सकते हैं। साथ ही समाज के आम लोगों के बीच जाकर लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। जिससे तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण लगाने में सफलता मिलेगी।
विदित हो कि सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। साथ ही नाबालिग बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर सात वर्ष की सजा भी हो सकती है। इसकी जानकारी कार्यशाला आयोजित कर सभी पदाधिकारियों को दी गई। कार्यशाला में उप विकास आयुक्त महेन्द्र पाल, सिविल सर्जन जितेन्द्र नाथ, एनसीडीसेल के वित्तीय-सह-लाजिस्टिक सहलाकर सीड्स के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, वरीय उप समाहर्ता जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित थानाध्यक्ष उपस्थित रहे।