‌‌‌ कुदाल से पत्नी की हत्या करने वाले को सश्रम आजीवन कारावास

0
313

-न्यायाधीश ने लगाया 20 हजार का जुर्माना, तीन वर्ष में आया फैसला
बक्सर खबर। कुदाल से पत्नी की हत्या करने वाले सूरज सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा मिली है। शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मुकदमे पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद ने बताया यह घटना 11 अक्टूबर 2021 को हुई थी।

धनसोई थाने के चकिया गांव के निवासी सूरज सिंह का विवाह 12 वर्ष पहले दिनारा थाना के भानपुर निवासी शारदा देवी के साथ हुआ था। शादी के कुछ वर्षों अपनी पत्नी के साथ वह अक्सर मारपीट करने लगा। परेशान शारदा अपने मायके चली गई। लेकिन, दुर्घटना के एक माह पहले वह सास की खराब तबीयत के कारण वापस ससुराल आ गई। लेकिन, उसका पति लगातार प्रताड़ित करता रहा। एक दिन शाम में उसने कुदाल से पत्नी के गले पर प्रहार किया। जिसका कारण उसकी मौत हो गई। इसकी शिकायत शारदा के भाई सिकंदर सिंह ने धनसोई थाने में दर्ज कराई थी।  न्यायाधीश ने सभी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here