‌‌‌ नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले दो युवकों को सश्रम आजीवन कारावास

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-सवा लाख रुपये का जुर्माना, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला  
बक्सर खबर। शौच करने गई किशोरी के साथ दो युवकों ने दुराचार किया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर चौबे ने दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि यह केस 17 मार्च 2020 को महिला थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया था। वह गांव के बाहर सतिवाड़ा के तरफ शौच को गई थी।

लौटते समय रास्ते में सोनू यादव व पप्पू यादव ने उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसके साथ दोनों ने दुष्कर्म किया। जब  बहुत देर तक वह घर नहीं लौटी तो परिवार के लोग उसकी तलाश करते उस तरफ आए। उन लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में देखा तो घर ले गए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल सात लोगों की गवाही न्यायालय में हुई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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