उच्च न्यायालय के आदेश पर तोड़ी गई निजी जमीन में बनी सड़क

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– कनझरुआ पंचायत का मामला, एसडीओ ने चलवाया बुलडोजर
बक्सर खबर। उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को प्रशासनिक अमला डुमरांव प्रखंड के मंडसरा गांव पहुंचा। वहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने पथ को तोड़कर हटाया गया। डुमरांव के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार पंकज स्वयं वहां गए और न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया। सूचना के अनुसार कनझरुआं पंचायत अंतर्गत सोनकी पुल से मंडसरा गांव तक पक्की सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा करवाया गया था। लेकिन जिस जमीन से होकर यह सड़क बनी थी उसे कनझरूआ के किसान दुर्गादत्त मिश्र अपनी निजी जमीन बता प्रशासन के अधिकारियों को आवेदन दिया। लेकिन, किसी ने उनकी नहीं सुनी। मजबूर होकर उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की।

अपनी जमीन के कागजात प्रस्तुत किए। न्यायालय ने जिला प्रशासन को इस सड़क को तोड़ने का निर्देश जारी कर दिया और उसकी समय सीमा भी तय कर दी। आदेश का अनुपाल कराने के लिए डुमरांव सीओ रजनी कान्त, कोरानसराय थानाध्यक्ष जुनैद आलम तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीओ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद रैयतदार को बड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी बगैर मापी के इस तरह की गलतियां अक्सर करते हैं। अभी पिछले माह ही सिमरी अंचल के बड़का राजपुर गांव में भी निजी जमीन पर बनी सड़क को हाई कोर्ट के निर्देश पर ही हटाया गया था।

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