‌‌‌नियमों की अनदेखी, मुखिया के पिता को मिला प्रधानमंत्री आवास

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-लोक शिकायत पदाधिकारी ने दिया ब्याज समेत रुपये वसूली के निर्देश
बक्सर खबर। नियमों को दरकिनार कर वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। जिसने अपना मकान किराए पर बैंक को दे रखा है। स्वयं को असहाय बताने वाले व्यक्ति पंचायत मुखिया के पिता हैं। इस विषय को लेकर लोक शिकायत में अपिल दायर हुई थी। जिसकी सुनवायी करते हुए संबंधित पदाधिकारी ने गड़बडी को सही पाया। साथ ही योगेन्द्र शाह से आवास योजना की राशि वसूलने का निर्देश दिया।

मामला चौसा प्रखंड के रामपुर पंचायत का है। जिन्हें वर्ष 2016-17 में ग्राम सभा के माध्यम से योग्य बता आवास योजना में शामिल किया गया था। लेकिन, तब आर टी आई कार्यकर्ता अनिल कुमार चौबे ग्राम डिहरी ने यह विषय उठाया। उनकी शिकायत को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अनसुना कर दिया। मामला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहां पहुंचा। लेकिन, वहां भी जांच के नाम पर ढ़ाई एकड़ जमीन के मालिक को बगैर घर वाला बताया गया।

सारी संपति उन्होंने बेटों में बांट दी है। इससे असंतुष्ट वादी ने जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहां अपिल वाद दायर किया। जिसकी सुनवायी करते हुए संबंधित पदाधिकारी ने 5 फरवरी को आदेश जारी किया। इस योजना के तहत वैसे लोगों को घर दिया जान है। जिनके पास छत नहीं है। लेकिन, यहां जिसे लाभ दिया गया है। वह भू स्वामी है, उसका अपना घर है और उसने एक मकान किराए पर बैंक को दे रखा है। योगेन्द्र शाह से राशि की ब्याज सहित वसूली हो। संबंधित पंचायत के आवास सहायक व पदाधिकारियों से जवाब तलब किया जाए। जो योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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