– सेवा में त्रुटि के लिए लगाया तीन हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल विक्रेता का आदेश दिया है कि वह ग्राहक को नया फोन दे। यह आदेश गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने दिए। शिकायत कर्ता के अनुसार जो फोन उसने खरीदा था। उस पर एक साल की वारंटी भी थी। लेकिन, फोन भी मरम्मत के बाद वापस नहीं मिला। परिवादी के अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालगंज मठिया निवासी तेजन कुमार ने पैनासोनिक कस्टमर केयर सर्विस से एक मोबाइल 11598 रूपया में खरीदा था।
मोबाइल में कुछ महीने के बाद खराबी आ गई। परिवादी उसे ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर में जमा किया। लेकिन विपक्षियों ने परिवादी के मोबाइल को नहीं लौटाया। अंत में कोई अन्य विकल्प नहीं पाकर उसने अपने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए परिवाद पत्र दाखिल किया। सभी पक्षों के सुनने के बाद अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह, सदस्य सीमा सिंह व नंदकुमार सिंह ने विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाते हुए आदेश दिया है कि विपक्षी को उसी कंपनी का दूसरा नया मोबाइल के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 3 हजार रुपए दो महीने के अंदर भुगतान करें।
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