-होली के दिन ही दरवाजे पर हुई थी बलराम सिंह की हत्या
बक्सर खबर। संपति के विवाद में सात लोगों ने मिलकर बलराम सिंह की हत्या कर दी थी। ऐसा करने वाले सभी आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया। इसकी जानकारी देते अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने दी। उनके अनुसार 17 मार्च 2014 को ब्रह्मपुर थाना के कांट गांव में बलराम सिंह अपने पुत्र देवव्रत के साथ बैठे हुए थे। तभी हथियार से लैश लोग पहुंचे और उन्हें गोली मार मौत के घाट उतार दिया।
हमलावरों ने देवव्रत को भी अधमरा कर दिया। पुलिस ने घायल के बयान पर सात लोगों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में कोर्ट ने मनोज सिंह, सूरज सिंह, शंभू नाथ सिंह, शिवशंकर सिंह, बलराम सिंह, सुनील उर्फ टून-टून सिंह, सोनू सिंह उर्फ दयाशंकर सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी है। इनके खिलाफ आइपीसी की धारा हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट में अलग-अलग सजा सुई है। लेकिन, सभी सजाएं साथ चलेंगी। साथ ही सातो के विरूद्ध 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।