‌‌‌ पुत्री के साथ छेड़खानी करने वाले अधिवक्ता को सात वर्ष की जेल

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– डेढ़ वर्ष पहले दर्ज हुई थी प्राथमिकी, दो लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। पुत्री के साथ छेड़खानी करने वाले अधेड़ अधिवक्ता को न्यायालय ने सात वर्ष की सजा दी है। सोमवार को यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने सुनाया। सूचना के अनुसार यह मुकदमा 21 जून 2023 को महिला थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 20 जून की रात पिता धरविन्द्र नाथ पासवान उसके कमरे में आए और छेड़खानी करने लगे। और दुराचार का प्रयास किया।

मेरे विरोध करने पर मारपीट करने लगे। मां ने आवाज सुनी तो वह बचाने आए। उसके साथ भी उन्होंने मारपीट की। रात के वक्त घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। इस मामले सुनवाई के दौरान आरोप सही मिले। सभी साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसके ऊपर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह घटना नगर थाना के चीनी मिल मोहल्ले के पास की थी।

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