-परिवहन पदाधिकारी देंगे अनुमति, शर्तो का करना होगा पालन
बक्सर खबर। मालवाहक वाहनों की मरम्मत के लिए गराज खुलेंगे। साथ ही स्पेयर पार्टस की दुकान भी खुलेगी। लेकिन, इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन ने परिवहन पदाधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है। साथ ही हाइवे पर ढ़ाबा खोलने के लिए अनुमति मिलेगी। वैसे प्रशासन ने पहले भी ढ़ाबा खोलने की बात कही थी। लेकिन, इसके लिए पन्द्रह किलोमीटर की दूरी वाली बात सामने आई थी।
आज के आदेश में कहा गया है। ऐसे लोग परिवहन पदाधिकारी के यहां आवेदन देंगे। लेकिन, उन्हें शर्तो का पालन करना होगा। काम करने वालों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। वहां मास्क, सैनेटाइजर का प्रबंध होना चाहिए। स्पेयर पार्टस व गराज वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक और प्रमुख शर्त है। कार्यस्थल पर कर्मियों की तापमान जांच की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।