-23 से लागू होंगे नियम, रविवार को पूर्ण बंदी का आदेश यथावत
-रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
बक्सर खबर। अॅनलाक फोर का नया आदेश जारी हो गया है। उसके तहत अब दुकानें संध्या सात बजे तक खुलेंगी। लेकिन, रविवार की बंदी यथावत रहेगी। राज्य मुख्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है। चरण बद्ध तरीके से नियमों को शिथिल किया जा रहा है। यह आदेश 23 जून से 6 जुलाई तक प्रभावी होंगे। हालांकि दुकानों का समय एक घंटे बढ़ाया गया है। लेकिन, एक दिन के अंतराल पर खोलने का निर्देश पूर्ववत है। साथ ही नियमों में किसी तरह की ढील नहीं दी गई है।
सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर आदि का प्रयोग अनिवार्य है। पत्र के अनुसार नाइट कर्फ्यू का समय रात नौ बजे से सुबह 5 बजे का होगा। हालांकि अब निजी वाहनों के चलाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। लेकिन, यात्री परिवहन के वाहनों में अभी भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी गई है। शिक्षक संस्थान, कोचिंग आदि फिलहाल बंद रहेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर से भी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। जिसके अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। सरकारी कार्यालय अब पांच बजे सभी कर्मियों के साथ खुलेंगे।