-कर्फ्यू शाम छह बजे से प्रभावी, 29 से लागू हो जाएगा आदेश
-शादी समारोह रात दस बजे के बाद कर्फ्यू के दायरे में
-सरकार अपने खर्च पर कराएगी लोगों का अंतिम संस्कार
बक्सर खबर। बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन, सख्ती बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग के निर्देश के अनुसार अब आवश्यक दुकानें भी अपराह्न चार बजे के बाद बंद हो जाएंगी। हालांकि मेडिकल सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान व दवा दुकानों को अलग रखा गया है। लेकिन, सभी दफ्तर (आवश्यक सेवा को छोड़कर) एवं प्रतिष्ठान चार बजे तक बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं नाइट कर्फ्यू का समय शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी होगा।
शादी में 50 लोग जा सकेंगे। लेकिन, उनके लिए भी रात दस बजे के बाद कर्फ्यू का नियम प्रभावी होगा। कहीं भी डीजे का प्रयोग नहीं होगा। उसे पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को अपनी सुविधा के अनुसार रोस्टर बनाने की अनुमति यथावत रखी है। कई नियम जारी हुए हैं। उनमें भोजन देने वालों एवं रोस्टोरेंट को रात नौ बजे तक डिलीवरी की सुविधा दी है।
साथ ही ठेले पर फल व सब्जी बेचने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन, समय का ध्यान उन्हें भी रखना चाहिए। इस आदेश में एक और बड़ी बात कही गई है। शवों का अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पर होगा। इसका बंदोबस्त शहर में नगर विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग आवश्यक राशि बीडीओ व नगर परिषद को उपलब्ध कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोविड के लक्षण हैं। तो उसका उपचार भी सरकारी अस्पतालों में हो सकेगा।
आदेश से जुड़ी प्रति निम्न है