-मामूली विवाद में हो गई थी किशोर की मौत, लगा पांच-पांच हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों के खिलाफ गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इन सभी को दोषी करार देते हुए जिला जज अंजनी सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही सभी के ऊपर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक गोपाल शर्मा ने बताया घटना 25 सितम्बर 2015 की है।
राजपुर थाना क्षेत्र के कुशही गांव में मवेशी चरने को लेकर विवाद हुआ। सूचक बहादुर सिंह ने आरोप लगाया। मेरे खेत में मवेशी चर रहा था। जिसकी शिकायत करने में अपने ही गांव के ओमप्रकाश सिंह के दरवाजे पर गया। लेकिन, उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। इसकी सूचना पा मेरी पत्नी और बेटा लाल बाबू यादव वहां पहुंचे।
लेकिन, पूरे परिवार ने मिलकर हमें गंभीर रूप से घायल कर दिया। लालबाबू को उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया। जहां उसकी मौत हो गई। इस आरोप में कुल दस लोग नामित थे। उनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। तीन महिलाओं को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। जबकि ओम प्रकाश सिंह, नागा सिंह, सूबेदार सिंह, हाकिम सिंह, राकेश व राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।