बक्सर खबर। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। अर्थात गांव-गांव से टैम्पों अथवा अन्य सवारी वाहन प्रखंड मुख्यालय तक दौड़ लगाएंगे। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू हो रही है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर पांच लोगों को यात्री वाहन खरीदने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वाहन खरीदने वाले को पचास प्रतिशत की सहायता अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सहायता खाते में देय होगी।
जिसके लिए आवेदक को आनलाइन फार्म भरना होगा। पंचायत के अनुपात पर जो सहायता दी जानी है। उसमें अनुसूचित जाति के तीन तथा जनजाति के लिए दो आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके न होने पर अन्य किसी को लाभ मिल सकता है। वाहन चार से दस सीट वाले होने चाहिए। सरकार के स्तर से इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए दिशा निर्देश सभी जिलों को भेज दिए गए हैं।
कब तक जमा होगा आवेदन
बक्सर खबर। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 27 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक है। आवेदक www.transport.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। 19 नवम्बर को योग्य आवेदकों की सूची प्रकाशित होगी। 28 नवम्बर तक आपत्ति दी जा सकती है।
कौन लोग कर सकते हैं आवेदन
बक्सर खबर। योजना का लाभ वैसे लोग ले सकते हैं। जो स्वयं यात्री वाहन चलाने में सक्षम हों। अर्थात उनके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है। आवेदन की तिथि तक उनकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके सभी पद अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए आरक्षित हैं। इस लिए ऐसे परिवार से आने वाले आवेक समय रहते योजना का लाभ उठा सकते हैं।