– चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने वालों पर लटकी तलवार
बक्सर खबर। राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश तलवार की तरह पंचायत चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की गर्दन पर लटक रहा है। आयोग ने पत्र जारी कर सभी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारियों से ब्योरा मांगा है। पिछले चुनाव लडऩे वाले किन लोगों ने अपने व्यय का ब्योरा दिया है। अर्थात जिन्होंने नहीं दिया। उनके नाम भी साथ-साथ सूची में शामिल हो जाएंगे। जिन्होंने ब्योरा नहीं दिया। उन्हें चुनाव लडऩे से अयोग्य करार दिया जा सकता है।
पूर्व से जारी निर्देशों के अनुरूप उन सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का ब्योरा देना होता है। जो चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन, ऐसे अनेक लोग हैं। जिन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि पूर्व के चुनाव में भी यह नियम थे। लेकिन, इस पर बहुत सख्ती नहीं थी। लेकिन, इस बार के चुनाव में इस आदेश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस संबंध में पूछने पर जिला पंचायत पदाधिकारी अभय तिवारी ने कहा, राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसा पत्र दिया है।
सभी बीडीओ से खर्च का ब्योरा देने वालों की जानकारी मांगी गई है। आयोग इसको लेकर सख्त है। वहीं एक दूसरा पत्र भी प्राप्त हुआ है। जिसमें चुनाव लडऩे की इच्छा रखने वाले को अपनी संपति का ब्योरा देना होगा। जिसकी समय सीमा 31 मार्च तक है। क्या इसकी तिथि बढ़ेगी, यह पूछने पर उन्होंने कहा, यह तो आयोग तय करेगा। वहां से जो निर्देश प्राप्त होंगे। उसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने बताया, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी से संपर्क करने पर बताया जा रहा है। इस तरह का कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं है। इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है।