‌‌‌बच्चे के साथ दुराचार करने वाले को बीस वर्ष की जेल

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-न्यायालय ने लगाया दो लाख का जुर्माना
बक्सर खबर । खेलकर घर लौट रहे आठ वर्ष के बच्चे साथ उसके ही गांव के एक व्यक्ति ने अप्राकृतिक दुराचार किया था। इस मामले में आरोपी शिवजी बारी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सोमवार को पॉक्सो एक्ट की धारा में 20 वर्ष की सजा सुनाई। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 25 फरवरी 2017 को इसकी प्राथमिकी ब्रह्मपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को बताया कि आठ वर्षीय बालक खेलकर घर वापस लौट रहा था।

तभी ब्रह्मपुर के रहने वाले शिवजी बारी उसे बहलाकर अपने साथ घर ले गया। और मौका देख उसके साथ गलत हरकत की। लौटते समय बच्चे को पचास रुपये दिए और यह बात किसी को नहीं बताने का सख्त निर्देश दिया। लेकिन, जब बच्चा अपने घर आया तो उसने परिवार के लोगों को इसके बारे में बताया। उन्होंने की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई। इसकी सुनवाई करते हुए मनकामेश्वर चौबे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार देते 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। रकम अदा नहीं करने पर दो वर्ष की सजा और काटनी होगी।

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